नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिले में स्थिति इकबालपुर चीनी मिल द्वारा किसानों के गन्ना का 2017-2018 और 2018-2019 बकाया भुगतान नहीं देने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद जिलाधिकारी हरिद्वार को कल (10 नवंबर) कोर्ट में पेश होने को कहा है. पिछली तारिख को कोर्ट ने गन्ना किसानों को 14 करोड़ का भुगतान करने के निर्देश दिए थे. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान और न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ में हुई.
मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी नितिन ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि हरिद्वार जिले में स्थित इकबालपुर चीनी मिल (धनश्री एग्रो) में गन्ना किसानों का 2017-18 का 108 करोड़ और 2018-19 का 109 करोड़ का भुगतान मिल पर बकाया है.
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याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि सरकार के आदेश पर चीनी मिल को सॉफ्ट लोन के रूप 214 करोड़ रुपए विभिन्न बैंको द्वारा दिलाया गया, जबकि जनता द्वारा जमा राशि को सॉफ्ट लोन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है. याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि किसानों का गन्ने का भुगतान करने हेतु जब्त की गई चीनी की नीलामी की जाए.
जिलाधिकारी हरिद्वार ने पूर्व में कोर्ट को बताया था कि इकबालपुर चीनी मिल प्रशासन को सहयोग नहीं कर रही है. इस मिल से करीब 19,903 किसान प्रभावित हैं. कोर्ट के आदेश पर प्रशासन द्वारा खोले गए खातों में चीनी बेचे जाने के बाद करीब 28 करोड़ रुपये जमा हुए हैं. जबकि देनदारी 154 करोड़ की है. सरकार फिलहाल यह रकम किसानों को बांटने को तैयार है.