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मासूम से अश्लील हरकत करने वाले स्कूल वैन चालक-परिचालक को सात साल की सजा - Driver and conductor sentenced to seven years

अपर सत्र न्यायाधीश स्पेशल जज पॉक्सो (Additional Sessions Judge POCSO) नंदन सिंह की कोर्ट ने नाबालिग से अश्लील हरकत के दोषी चालक और परिचालक को सात-सात साल की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोनों पर 60 -60 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है.

Haldwani
हल्द्वानी अपर सत्र न्यायाधीश

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Published : Apr 30, 2022, 9:35 AM IST

हल्द्वानी: अपर सत्र न्यायाधीश स्पेशल जज पॉक्सो (Additional Sessions Judge POCSO) नंदन सिंह की कोर्ट ने 3 साल की मासूम बच्ची से अश्लील हरकत करने वाले स्कूल वैन चालक व परिचालक को दोषी मानते हुए सात- सात साल की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोनों पर 60 -60 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है. पूरे मामले में कोर्ट ने 14 गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर सजा सुनाई है.

एडीजीसी फौजदारी अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि मामला साल 2018 का है. जहां हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र के एक स्कूल बस के चालक रतन सिंह निवासी पनियाली मुखानी और परिचालक प्रदीप जोशी, मूल निवासी जैती अल्मोड़ा द्वारा स्कूल लाने ले जाने के दौरान तीन वर्षीय मासूम बच्ची के साथ अश्लील हरकत करते थे. 20 सितंबर 2018 को मासूम बच्ची की तबीयत खराब होने पर परिजन उसको अस्पताल ले गए, जहां पूरे मामले का खुलासा हुआ. पता चला कि बस के चालक व परिचालक द्वारा मासूम के साथ अश्लील हरकत की गई है.

पढ़ें-नाबालिग से गैंगरेप मामले में 11 मई को होगी हाईकोर्ट में सुनवाई, ये है पूरा मामला

पूरे मामले में परिजनों ने समाज के डर से जब पुलिस में तहरीर नहीं दी तो बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए महिला डॉक्टर के पति कैप्टन रिटायर्ड अनिल गुप्ता ने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया था. तब से मामला कोर्ट में चल रहा था. पूरे मामले में कोर्ट ने 14 गवाह और साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को सजा सुनाई है.पूरे मामले में अपर सत्र न्यायाधीश स्पेशल जज पॉक्सो नंदन सिंह की कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 7 -7 साल की सजा और 60-60 हजार का अर्थदंड लगाया है.

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