देहरादून: धामी सरकार (Dhami Sarkar) ने उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) में पैरवी को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए कड़ा फैसला लेते हुए खराब परफॉर्मेंस देने वाले सरकारी वकीलों को हटा दिया है. दरअसल, उत्तराखंड हाईकोर्ट में सरकार से जुड़े मामलों पर कमजोर पैरवी के चलते राज्य सरकार की तरफ से बड़ा फैसला किया गया है.
खराब परफॉर्मेंस पर धामी सरकार का कड़ा फैसला, HC से उप-महाधिवक्ता और ब्रीफ होल्डर हटाए गए - Dhami government removed Deputy Advocate General
उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट में सरकार का पक्ष कमजोर तरीके से रखने और खराब परफॉर्मेंस के चलते उप-महाधिवक्ता और ब्रीफ होल्डर को हटा दिया है. हाईकोर्ट में सरकार से जुड़े मामलों पर कमजोर पैरवी के चलते सरकार ने यह फैसला लिया है.
सचिव न्याय की तरफ से महाधिवक्ता को भेजे गए पत्र में उप-महाधिवक्ता शेर सिंह अधिकारी और उप-महाधिवक्ता अमित भट्ट को तत्काल प्रभाव से हटाने की जानकारी दी गई है. इतना ही नहीं हाईकोर्ट में ब्रीफ फोल्डर सिद्धार्थ बिष्ट को भी तत्काल प्रभाव से हटाया गया है.
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बता दें कि उत्तराखंड सरकार से जुड़े ऐसे कई मामले हाईकोर्ट में फिलहाल चल रहे हैं, जिनकी पैरवी को लेकर सरकार खुश नहीं थी. बताया जा रहा है इसी संदर्भ में सरकार की तरफ से जताई गई नाराजगी के बाद एक्शन लिया गया है. इसको सचिव न्याय धनंजय चतुर्वेदी ने महाधिवक्ता उत्तराखंड को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है.