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हाईकोर्ट से CTET अभ्यर्थियों को मिली बड़ी राहत, पढ़िए पूरी खबर - उत्तराखंड सीटेट मामला

उत्तराखंड में सीटेट अभ्यर्थियों को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग को निर्देश दिए हैं कि सीटेट अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र व फीस जमा करने के लिए 10 दिन का समय दिया जाए, ताकि छात्र-छात्राएं भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकें.

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Published : Mar 15, 2021, 6:50 PM IST

नैनीतालः प्रदेश के सीटेट अभ्यर्थियों को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की खंडपीठ ने अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग को निर्देश दिए हैं कि सीटेट के अभ्यर्थियों को प्रदेश में होने वाली एलटी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल करें और उनके प्रमाण पत्र जमा करने की जो 4 दिसंबर 2020 तिथि थी, उसे आगे बढ़ाकर 25 मार्च 2021 करें, ताकि सीटेट के अभ्यर्थी अपने प्रमाण पत्र व फीस जमा कर सकें.

आपको बता दें कि देहरादून निवासी याचिकाकर्ता रविंद्र जुगरान ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश में करीब 1400 पदों पर एलटी शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की गई, लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया में शैक्षणिक सत्र 2020 में सीटेट की परीक्षा दे रहे अभ्यर्थियों को इस परीक्षा से वंचित रखा गया, जिसे रविंद्र जुगरान के द्वारा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई.

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हाईकोर्ट पहुंचे याचिकाकर्ता का कहना है कि जिस परीक्षा को जुलाई 2020 में हो जाना चाहिए था, उस परीक्षा को सरकार के द्वारा दिसंबर 2020 में संपन्न कराया गया. जिस वजह से इस परीक्षा का परिणाम जनवरी 2021 में आया, जिस कारण से सैकड़ों अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं. लिहाजा योग्य अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल कराया जाए और आवेदन व फीस भरने की तिथि को आगे बढ़ाया जाए.

सोमवार को मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की खंडपीठ ने छात्र हितों को देखते हुए उत्तराखंड अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग को निर्देश दिए हैं कि सीटेट अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र व फीस जमा करने के लिए 10 दिन का समय दिया जाए, ताकि छात्र-छात्राएं भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकें.

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