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हल्द्वानी में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले दोषी को 20 साल की सजा, 35,000 का लगाया जुर्माना

Rapist sentenced to twenty years हल्द्वानी में साल 2020 में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने वाले दोषी को 20 साल की सजा सुनाई गई है. न्यायालय में आठ गवाहों के परीक्षण के बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया है.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Oct 17, 2023, 10:41 AM IST

हल्द्वानी: अपर सत्र न्यायालय ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी ठहराया है. आरोपी को 20 साल के कारावास और 35,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है. वहीं, अगर आरोपी ने अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं किया, तो उसको अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि मामला साल 2020 का है.

2020 में आरोपी ने किया था दुष्कर्म:चोरगलिया थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने मुकदमा दर्ज कराया था कि 25 अक्टूबर 2020 को उसकी बहन बिना बताए घर से लापता हो गई. इसके बाद बहन की खोज की गई, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं चला. तलाशी के दौरान उसकी बहन के बैग से एक मोबाइल नंबर मिला. जिससे पता चला कि उसकी बहन की एक युवक से बात होती थी. पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज कर लिया. इसके बाद 26 अक्टूबर को नाबालिग छात्रा को पुलिस ने ढूंढ निकाला और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया.

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कोर्ट ने आरोपी को पाया दोषी:पुलिस की पूछताछ में छात्रा ने बताया कि आरोपी उससे काफी दिनों से मोबाइल पर बात करता था और उसे मुंबई ले जाने के लिए बहला फुसला रहा था. इसी बीच वह उसे अपने साथ ले गया. इसके बाद आरोपी ने उधमसिंह नगर के रुद्रपुर स्थित एक घर में उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. मामले में पुलिस ने डीएनए जांच भी कराई. जिसमें रेप होने की पुष्टि हुई. न्यायालय में आठ गवाहों के परीक्षण के बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया है.

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