हल्द्वानी: अपर सत्र न्यायालय ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी ठहराया है. आरोपी को 20 साल के कारावास और 35,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है. वहीं, अगर आरोपी ने अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं किया, तो उसको अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि मामला साल 2020 का है.
2020 में आरोपी ने किया था दुष्कर्म:चोरगलिया थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने मुकदमा दर्ज कराया था कि 25 अक्टूबर 2020 को उसकी बहन बिना बताए घर से लापता हो गई. इसके बाद बहन की खोज की गई, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं चला. तलाशी के दौरान उसकी बहन के बैग से एक मोबाइल नंबर मिला. जिससे पता चला कि उसकी बहन की एक युवक से बात होती थी. पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज कर लिया. इसके बाद 26 अक्टूबर को नाबालिग छात्रा को पुलिस ने ढूंढ निकाला और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया.