उत्तराखंड

uttarakhand

ETV Bharat / state

नेपाली युवक ने नाबालिग से किया दुष्कर्म, प्रेग्नेंट होने पर भगा कर ले गया, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा - Haldwani crime news

Haldwani Minor Girl Rape Case कोर्ट ने नाबालिग के रेप का दोषी पाए जाने पर नेपाली मूल के एक युवक को 20 साल की सजा सुनाई है. वहीं कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है. दोषी नाबालिग को बहला-फुसलाकर नेपाल ले जाने की फिराक में था, उससे पहले पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

Etv Bharat
Etv Bharat

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Oct 18, 2023, 9:01 AM IST

हल्द्वानी: अपर सत्र न्यायाधीश/स्पेशल जज पॉक्सो नंदन सिंह राणा की कोर्ट ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म और उसके बाद गर्भवती मामले में नेपाली मूल के युवक को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है. कोर्ट ने पीड़िता को जिला विधिक को चार लाख रुपए प्रतिकर देने का आदेश दिया गया.

जांच में गर्भवती पाई गई थी पीड़िता:शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि मामला नैनीताल जिले के बेतालघाट क्षेत्र का हैं. 23 नवंबर 2021 को नाबालिग छात्रा घर से बेतालघाट बाजार के लिए निकली थी, जहां से वह लापता हो गई थी.24 नवंबर को उसके पिता ने भवाली थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई. पुलिस ने 19 फरवरी 2023 को दोनों को नेपाल बॉर्डर बनबसा से बरामद किया. पता चला कि युवक छात्रा को बहला-फुसलाकर अपने साथ नेपाल ले जाने की फिराक में था. मेडिकल परीक्षण में पीड़िता तीन माह की गर्भवती पाई गई. वहीं जांच में सामने आया कि दोषी पीड़िता के गर्भ में पल रहे बच्चे का बायोलॉजिकल पिता है.
पढ़ें-चॉकलेट दिलाने के बहाने नाबालिग से दुष्कर्म, कोर्ट ने 20 साल की सजा के साथ 35,000 का ठोका जुर्माना

पीड़िता का कराया गया गर्भपात:गर्भवती होने पर किशोरी के जान के खतरा को देखते हुए कोर्ट के आदेश से पीड़िता का गर्भपात कराया गया. पूरे मामले में नौ गवाह और फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए स्पेशल जज पॉक्सो नंदन सिंह की अदालत ने दोषी को 20 साल सश्रम कारावास और 20 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई. कोर्ट ने पीड़िता के भरण पोषण के लिए जिला विधिक को चार लाख रुपए प्रतिकर देने का भी आदेश दिया है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details