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NH-74 घोटाला: रिहाई के लिए हाई कोर्ट की शरण में डीपी सिंह, 21 फरवरी को होगी अगली सुनवाई - मुख्य आरोपी डीपी सिंह

NH-74 घोटाले में जेल में बंद तत्कालीन एसएलओ डीपी सिंह और सुधीर चावला समेत अन्य पर SIT ने भूमि मुआवजे के घोटाले में करोड़ों के हेरफेर का मुकदमा दर्ज किया था. डीपी सिंह पर खेती की जमीन को बंजर दिखा कर करोड़ों रुपये की हेराफेरी करने का आरोप है.

नैनीताल हाई कोर्ट (फाइल फोटो)

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Published : Feb 12, 2019, 9:12 AM IST

नैनीताल: NH-74 घोटाला मामले के मुख्य आरोपी डीपी सिंह को नैनीताल हाई कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है. डीपी सिंह ने अपनी रिहाई के लिए नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका लगाई है. वहीं, अब मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी.

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बता दें, NH-74 घोटाले में जेल में बंद तत्कालीन एसएलओ डीपी सिंह और सुधीर चावला समेत अन्य पर SIT ने भूमि मुआवजे के घोटाले में करोड़ों के हेरफेर का मुकदमा दर्ज किया था. डीपी सिंह पर खेती की जमीन को बंजर दिखा कर करोड़ों रुपये की हेराफेरी करने का आरोप है.

इसके साथ ही टोल प्लाजा की जमीन में डीपी सिंह, प्रिया शर्मा, सुधीर चावला की मिलीभगत से सतनाम सिंह समेत अन्य से जमीन को अपने नाम कर लाखों का मुआवजा हड़पने की साजिश का आरोप भी है. इस पर SIT ने सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर सभी को जेल भेज दिया था. जिसके बाद से ये सभी जेल में बंद हैं. इन सभी आरोपियों ने अपनी रिहाई और उन सभी पर एफआईआर खत्म करने को लेकर नैनीताल हाई कोर्ट की शरण ली है.

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