उत्तराखंड

uttarakhand

ETV Bharat / state

डकैती और गैंगरेप का मामला, कोर्ट ने पांच दोषियों को सुनाई उम्रकैद - पांच दोषियों को उम्र कैदी की सजा

मामला रामनगर कोतवाली क्षेत्र का है. साल 2016 में बदमाशों ने एक घर में डकैती और गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था.

Haldwani court news
हल्द्वानी कोर्ट

By

Published : Jan 21, 2021, 10:35 PM IST

हल्द्वानी: विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अर्चना सागर की कोर्ट ने दुष्कर्म और डकैती के मामले में पांच बदमाशों को उम्र कैद सुनाई है. दोषियों ने डकैती के दौरान नाबालिगों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को भी अंजाम दिया था. कोर्ट ने प्रदेश सरकार को पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए की धनराशि देने के भी आदेश जारी किए हैं. इस मामले एक आरोपी नाबालिग है, जिसका मामला किशोर न्यायालय में विचाराधीन है.

शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि वारदात 24 जुलाई 2016 की रात की है. रामनगर कोतवाली क्षेत्र में स्थित एक घर में आधा दर्जन बदमाश हथियारों के बल घुस आए थे. जिन्होंने पहले घर में रखे नगदी और जैवरात पर हाथ साफ किया है. इसके बाद उन्होंने पीड़िता परिवार के दो नालाबिग बेटियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. पीड़ित परिवार ने रामनगर कोतवाली में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.

पढ़ें-साइबर ठगों का शिकार हुई युवती, बैंक खाते से साफ हुए दो लाख से ज्यादा की रकम

पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो यूपी के रामपुर जिला निवासी रोहित, शौकीन मैतिनी, काशीपुर निवासी आमिर, बाजपुर निवासी निजामुद्दीन और एक किशोर को गिरफ्तार किया. जिसके पास से लूट के समान बरामद किया. पूछताछ में सभी आरोपियों ने लूट और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने की बात कबूली की. सभी आरोपियों के खिलाफ रामनगर कोतवाली में धारा 395 376d, 412, और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की थी.

शासकीय अधिवक्ता नवीन जोशी ने बताया कि अभियोजन पक्ष के तरफ से 15 गवाह न्यायालय में पेश किए गए. गुरुवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अर्चना सागर की कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए पांचों बदमाशों को दोषी ठहराते हुए अधिकतम उम्र कैद की सजा सुनाई है.

शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने एक प्रतिलिपि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी भेजने को आदेश दिए हैं. जिसके तहत पीड़ित पक्ष को ₹200000 की धनराशि राज्य सरकार की ओर से मुहैया कराने के आदेश दिए हैं.

ABOUT THE AUTHOR

...view details