हल्द्वानी: मामा के बेटे की हत्या के मामले में कोर्ट ने फुफेरे भाई को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपए की अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया है. ये फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायालय हल्द्वानी नीलम पात्रा की कोर्ट ने सुनाया है.
इस मामले की जानकारी देते हुए शासकीय अधिवक्ता गिरजा शंकर पांडे और नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि 9 सितंबर 2018 की रात को हल्द्वानी के हीरा नगर स्थित चाय विक्रेता मनोज कश्यप की घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी. हत्या करने वाले कोई नहीं, बल्कि मनोज कश्यप के बुआ का बेटा आशीष कश्यप ही निकला.
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