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नाबालिग से रेप के दोषी को 10 साल की सजा, दूसरे आरोपी को कोर्ट ने किया दोष मुक्त

नाबालिग लड़की से रेप करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है. इस दौरान नाबालिग गर्भवती भी हो गई थी, जिसका कोर्ट के आदेश पर गर्भपात कराय गया था. वहीं इस मामले में एक अन्य आरोपी को कोर्ट ने दोष मुक्त किया है.

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Published : Oct 12, 2022, 10:42 PM IST

हल्द्वानी: नाबालिग लड़की से रेप के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी को 10 हजार रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया है. मामला 6 दिसंबर 2017 का है.

शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि पीड़िता नैनीताल की रहने वाली है, जो रोज हल्द्वानी में कोचिंग में पढ़ने आती थी. वहीं पर उसकी मुलाकात दोषी खुशाल सिंह से हुई थी. खुशाल सिंह एक दिन युवती को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया और उसके साथ पर किया. हालांकि लड़की ने डर के मारे ये बात किसी को नहीं बताया है. लेकिन इसी बीच लड़की को कुछ समस्या हुई तो परिजनों से उसे डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि लड़की गर्भवती है. इसके बाद परिजनों से लड़की से पूछा तो उसने आप बीती बता दी.
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इसके बाद पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने खुशाल सिंह समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने खुशाल सिंह को नाबालिक के साथ रेप करने का दोषी मना. वहीं दूसरे आरोपी मनोज कुमार को कोर्ट ने सबूतों के आभव में दोष मुक्त कर दिया, जबकि तीसरे आरोपी की कोर्ट ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी. कोर्ट के आदेश पर नाबालिग का गर्भपात भी कराया गया था.

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