उत्तराखंड

uttarakhand

ETV Bharat / state

नाबालिग लड़की को हवस शिकार बनाने वाले आरोपी को 20 साल की सजा, 20 हजार रुपए भुगतान भी लगाया - हल्द्वानी रेप आरोपी को 20 साल की सजा

हल्द्वानी में नाबालिग लड़की को डरा धमका कर लगातार रेप करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा सुना दी है. अब आरोपी को 20 साल तक जेल में रहना होगा. आरोपी दो बच्चों का पिता भी है. जिसने पड़ोस में रहने वाली नाबालिग लड़की की अस्मत लूटी थी.

Civil and Criminal Court Haldwani
सिविल एवं दंड न्यायालय हल्द्वानी

By

Published : Aug 11, 2023, 9:37 PM IST

हल्द्वानीः आखिरकार नाबालिग लड़की को हवस का शिकार बनाने वाले आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा मिल गई है. साथ ही 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगा है. यह सजा विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रेक कोर्ट स्पेशल जज पॉक्सो नंदन सिंह की कोर्ट ने सुनाई.

शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि मामला 11 मार्च 2022 का है. जहां लालकुआं कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत खड़ी मोहल्ला निवासी एक महिला ने लालकुआं कोतवाली से एक शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि उसके पड़ोस में रहने वाला शबाजउर्फ शाहनवाज काफी समय से उसकी नाबालिग बेटी को डरा धमका कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे रहा है.

इतना ही नहीं घटना वाले दिन आरोपी उसकी बेटी को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया था. जहां उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. पीड़िता को परिवार वाले खोज ही रहे थे कि इसी बीच वो डरी सहमी घर पहुंची. जहां उसने आपबीती बताई. जिसे सुन परिजनों के होश उड़ गए. पीड़िता ने परिजनों को बताया कि आरोपी मामले को घर में बताने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है. इसी का डर दिखाकर कई महीनों से उसका शारीरिक शोषण कर रहा है.

पीड़िता के मां की तहरीर पर लालकुआं कोतवाली पुलिस ने आरोपी शबाज उर्फ शाहनवाज के खिलाफ आईपीसी की धारा 506, 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया. जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. मेडिकल रिपोर्ट और आठ गवाहों के आधार पर पूरे मामले में कोर्ट ने आरोपी शबाज दोषी पाया. साथ ही 20 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया है. बताया जा रहा कि आरोपी दो बच्चों का पिता है और एक मील में मजदूरी करता था.

ABOUT THE AUTHOR

...view details