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रोडवेज कर्मियों की ग्रेच्युटी का मामला, HC ने UKTC MD से पूछा आपको निलंबित क्यों न कर दें ?

उत्तराखंड रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और अन्य लाभ नहीं दिए जाने के मामले पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए एमडी उत्तराखंड परिवहन निगम अभिषेक रुहेला और वित्त नियंत्रक तंजीम अली से पूछा कि आपको निलंबित क्यों न किया जाए.

Uttarakhand High Court
उत्तराखंड हाईकोर्ट

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Published : Dec 21, 2021, 10:51 AM IST

Updated : Dec 21, 2021, 10:57 AM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड परिवहन निगम (उत्तराखंड रोडवेज) के रिटायर्ड कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और अन्य लाभ नहीं दिए जाने के मामले पर सुनवाई की. पूर्व के आदेश पर मंगलवार को एमडी उत्तराखंड परिवहन निगम अभिषेक रुहेला और वित्त नियंत्रक तंजीम अली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए.

कोर्ट ने रिटायर्ड कर्मचारियों के एसीपी के पैसे काटे जाने पर सख्त नाराजगी व्यक्त की. कोर्ट ने कहा कि क्यों न आपको निलंबित कर दें? मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने एमडी परिवहन को निर्देश दिए हैं कि दो माह के भीतर मामले की जांच कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में हुई.

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ये है पूरा मामला: मामले के अनुसार परिवहन निगम से रिटायर्ड कर्मचारी कृष्णकांत और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में उन्होंने कहा था कि वे लोग 2016 से 2020 के बीच रिटायर्ड हुए थे. लेकिन अभी तक परिवहन निगम ने उनकी ग्रेच्युटी और अन्य लाभ नहीं दिए हैं. निगम में पेंशन का प्रावधान भी नहीं है. इस कारण उनको आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा है. इसलिए उन्हें ये लाभ दिये जायें.

वित्त नियंत्रक ने कोर्ट में पेश होकर कहा कि इन कर्मचारियों को पूर्व में एसीपी (Assured career progression) का पैसा अधिक दिया गया है. इसलिए इनकी ग्रेच्युटी से कटौती की जा रही है. याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में कहा है कि अगर किसी कर्मचारी को अधिक भुगतान किया गया है तो उसके वेतन से कटौती नहीं की जा सकती है.

Last Updated : Dec 21, 2021, 10:57 AM IST

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