नैनीताल: हाईकोर्ट ने कोरोना जांच रिपोर्ट के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़ा एवं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को आवश्यक वस्तु की श्रेणी के दायरे में लाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने आईसीएमआर को निर्देश दिए हैं कि बार कोड को आवश्यक रूप से लागू करने के संबंध में दो सप्ताह के भीतर जवाब पेश किया जाए. मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह के बाद होगी.
आज राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि कोरोना जांच रिपोर्ट के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़ा को रोकने के लिये बार कोड को आवश्यक रूप से लागू करने को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव की ओर से आईसीएमआर को पत्र लिखा गया है. मगर आईसीएमआर की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया है. जिस पर कोर्ट ने आईसीएमआर से दो सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है.