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नैनीताल जिले में एक मई की शाम से लागू होगा कोरोना कर्फ्यू

जिलाधिकारी ने पुलिस और प्रशासन को सख्ती के साथ कोरोना कर्फ्यू लागू कराने के निर्देश दिए हैं. इस दौरान जो भी नियमों का उल्लंघन करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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Published : Apr 30, 2021, 5:55 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. इन हालात पर काबू पाने के लिए सरकार और जिला प्रशासन रोज नए फैसले ले रहे हैं. नैनीताल जिला प्रशासन ने शनिवार एक मई से पूरे जिले में अगले आदेश तक कोरोना कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया है. इसके पहले नैनीताल जिले के हल्द्वानी नगर निगम, रामनगर और लालकुंआ शहर में ही तीन मई तक कोरोना कर्फ्यू लगाया था. लेकिन अब इसे अगले आदेश तक पूरे जिले में लागू कर दिया गया है.

नैनीताल जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल की तरफ से जो आदेश जारी किए हैं, उनमें स्पष्ट किया है कि पूरे जिले की 8 तहसीलों में एक मई शाम 7 बजे से अगले आदेश तक तक पूर्ण रूप से कोरोना कर्फ्यू प्रभावी रहेगा. इस दौरान आवश्यक सेवाओं की दुकानें दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी. पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर, और गैस सप्लाई पूरी तरह जारी रहेगी. इस दौरान सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे.

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जिलाधिकारी ने पुलिस और प्रशासन को सख्ती के साथ कोरोना कर्फ्यू लागू कराने के निर्देश दिए हैं. इस दौरान जो भी नियमों का उल्लंघन करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए.

बता दें कि जिला प्रशासन ने अभीतक नैनीताल जिले के हल्द्वानी लालकुआं और रामनगर निकाय क्षेत्रों में ही तीन मई तक कोरोना कर्फ्यू लगाया था.

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