रामनगर: कॉर्बेट नेशनल पार्क (Corbett National Park) के ढिकुली क्षेत्र में तय सीमा से ज्यादा आवाज में गाना बजाने पर कॉर्बेट प्रशासन ने दो रिसॉर्ट को नोटिस भेजा (corbett administration sent notice to two resorts) है. बता दें कि कॉर्बेट पार्क के ईको सेंसिटिव जोन में 40 डेसीबल से ऊपर गाना या साउंड बॉक्स बजाना प्रतिबंधित है. क्योंकि यह वन बाहुल्य क्षेत्र है.
साइलेंट जोन में तेज साउंड में गाना बजाना पड़ा भारी, कॉर्बेट पार्क प्रशासन ने दो रिसॉर्ट को भेजा नोटिस
कॉर्बेट पार्क प्रशासन ने साइलेंट जोन में तेज साउंड में गाना बजाने को लेकर दो रिसॉर्ट को नोटिस भेजा है. बता दें कि कॉर्बेट पार्क के ईको सेंसिटिव जोन में 40 डेसीबल से ऊपर साउंड करना प्रतिबंधित है.
कॉर्बेट पार्क वार्डन अमित ग्वासाकोटी (Corbett Park Warden Amit Gwasakoti )ने बताया कि हम सर्फदुली रेंज में रोज की तरह गश्त कर रहे थे. तभी हमें सूचना मिली कि 2 रिसॉर्ट में तय सीमा से ज्यादा आवाज में गाने बजाए जा रहे हैं. हमारी टीम ने मौके का निरीक्षण किया तो वहां तीव्र ध्वनि में गाना बजाया जा रहा था. जिसके बाद हमने ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 (noise pollution rules 2000) की धारा 3(2) के तहत साइलेंट जोन में शोर करने और गाना बजाने को लेकर दोनों रिसॉर्ट को नोटिस भेजा है. दोनों रिसॉर्ट के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
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बता दें कि राज्य सरकार द्वारा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व (Corbett Tiger Reserve) की सीमा के बाहर 500 मीटर तक के क्षेत्र को साइलेंट जोन घोषित किया गया है. इन क्षेत्रों में 40 डेसिबल से ज्यादा आवाज में गाना बजाने पर कॉर्बेट प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाती है. वहीं, शासन द्वारा इन रिसॉर्ट स्वामियों को साउंड प्रूफ हॉल बनाने को लेकर पूर्व में निर्देश भी दिए गए थे. लेकिन अभी तक कितने रिसॉर्ट में साउंड प्रूफ हॉल हैं, ये प्रशासन की टीम की जांच के बाद ही सामने आएगा.