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Published : Feb 26, 2021, 9:09 PM IST

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छात्रा से छेड़छाड़ का मामला, दोषी को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा

मामला 2017 का है. ऑटो चालक ने लालकुआं कोतवाली क्षेत्र में छात्रा से छेड़छाड़ की थी. लंबी सुनवाई के बाद शुक्रवार को पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए तीन साल की सजा सुनाई है.

Haldwani
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हल्द्वानी:छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में हल्द्वानी की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अर्चना सागर की कोर्ट ने दोषी को 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर पांच हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है. कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल को पीड़िता को 20 हजार रुपए की आर्थिक मदद भी देने के भी आदेश दिए हैं.

शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि मामला 22 अक्टूबर 2017 का है. छात्रा ऑटो में बैठकर हल्दूचौड़ से लालकुआं रेलवे स्टेशन को जा रही थी. तभी बीच रास्ते में ऑटो चालक आरिफ अली ने छात्रा से छेड़छाड़ की थी. छात्रा ने शोर मचाया तो लोगों ने आरोपी की जमकर धुनाई की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया.

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इसके बाद छात्रा की तहरीर पर लालकुआं कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 354 और 506 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की शुरू की. शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि पूरे मामले में 5 गवाहों के बयान हल्द्वानी की विशेष न्यायाधीश अर्चना सागर की कोर्ट में कराए गए. साक्ष्यों और गवाहों के बयान पर कोर्ट ने आरिफ अली को दोषी माना है.

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