हल्द्वानी:छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में हल्द्वानी की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अर्चना सागर की कोर्ट ने दोषी को 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर पांच हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है. कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल को पीड़िता को 20 हजार रुपए की आर्थिक मदद भी देने के भी आदेश दिए हैं.
शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि मामला 22 अक्टूबर 2017 का है. छात्रा ऑटो में बैठकर हल्दूचौड़ से लालकुआं रेलवे स्टेशन को जा रही थी. तभी बीच रास्ते में ऑटो चालक आरिफ अली ने छात्रा से छेड़छाड़ की थी. छात्रा ने शोर मचाया तो लोगों ने आरोपी की जमकर धुनाई की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया.