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नैनीताल डीएम और आबकारी अधिकारी के खिलाफ आवमानना याचिका दायर, जानिए क्या है मामला? - Contempt petition filed against Nainital DM and Excise officer

23 फरवरी को माननीय उच्च न्यायलय ने उनकी जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए जिला अधिकारी व आबकारी अधिकारी को निर्देश दिए थे कि याचिकर्ताओं के प्रत्यावेदन को 30 दिन के भीतर निस्तारित करे. लेकिन 30 दिन बीत जाने के बाद भी उनके प्रत्यावेदन को निस्तारित नहीं किया गया है.

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उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल

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Published : Mar 30, 2022, 3:10 PM IST

नैनीताल:उत्तराखंड हाईकोर्ट में नैनीताल डीएम धीरज सिंह गर्ब्याल व जिला आबकारी अधिकारी अवमानना याचिका दायर की गई है. हल्द्वानी निवासी दिनेश चन्द्र पांडे ने माननीय उच्च न्यायलय के आदेश का अनुपालन न किये जाने को लेकर यह अवमानना याचिका दायर की है.

इस अवमानना याचिका में कहा गया है कि उनके द्वारा पूर्व में माननीय उच्च न्यायलय में जनहित याचिका दायर की गई थी. जिसमें कहा गया था कि ट्रांसपोर्ट नगर मंडी बाईपास रोड पर आवासीय कॉलोनी में लजीज बार एन्ड रेस्टोरेंट का लाइसेंस दिया गया है. जिसके कारण यहां आये दिन शराबी हल्ला, गाली गलौज व मारपीट करते रहते हैं और कभी तो यह उनके घरों तक आ जाते हैं. लिहाजा, इस बार और रेस्टोरेंट का लाइंसेंस निरस्त किया जाय.

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आबकारी नियमावली के अनुसार आवासीय कॉलोनियों के पास बार खोलना प्रतिबंधित है. उसके बाद भी इसे बार खोलने का लाइसेंस दिया गया, जिसे निरस्त किया जाय. वहीं, बीती 23 फरवरी को माननीय उच्च न्यायलय ने उनकी जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए जिला अधिकारी व आबकारी अधिकारी को निर्देश दिए थे कि याचिकर्ताओं के प्रत्यावेदन को 30 दिन के भीतर निस्तारित करे.

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जिसके बाद याचिकाकर्ताओं ने जिला अधिकारी को अपना प्रत्यावेदन व आदेश की प्रति 25 फरवरी को दे दी थी. उसके बाद जिला अधिकारी, आबकारी अधिकारी व बार मालिक ने एक बैठक भी लेकिन 30 दिन बीत जाने के बाद भी उनके प्रत्यावेदन को निस्तारित नहीं किया गया है. ऐसे में हल्द्वानी निवासी दिनेश चन्द्र पांडे ने इससे क्षुब्ध होकर आज उनके डीएम और आबकारी अधिकारी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है.

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