नैनीताल:पूर्व मुख्यमंत्री व महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का बकाया जमा नहीं किया है. कोश्यारी को संवैधानिक पद पर होने की वजह से संविधान के अनुछेद 361 के तहत नोटिस भेजा था. जिस पर हाईकोर्ट में कल सुनवाई हो सकती है.
गौर हो कि नोटिस को 60 दिन 10 अक्तूबर को पूरे हो गए हैं. इसके बाद रूलक ने पूर्व सीएम और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है. रुलक संस्था ने पूर्व सीएम व महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को संवैधानिक पद पर होने की वजह से संविधान के अनुछेद 361 के तहत नोटिस भेजा था.