नैनीताल: हाईकोर्ट द्वारा पूर्व में दिए गए आदेश का पालन न करना प्रदेश के आबकारी सचिव को महंगा पड़ गया है. नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायाधीश शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ ने प्रदेश की आबकारी सचिव को अवमानना नोटिस जारी कर 3 सप्ताह के भीतर अपना जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.
बता दें कि, नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड को शराब मुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार को 6 महीने के भीतर शराब नीति बनाने के आदेश दिए थे. इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने प्रदेश की सभी शराब की दुकानों और बाजारों में आई पी युक्त सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश दिए थे.
कोर्ट ने 21 साल से कम उम्र के लोगों को शराब ना देने का भी आदेश जारी किया था. वहीं, कोर्ट ने कहा था कि आबकारी नीति के तहत शराब का प्रयोग कम करने का प्रावधान है. लेकिन, राज्य सरकार उत्तराखंड में नई-नई शराब की दुकानें खोल रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है.