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नैनीताल DM के खिलाफ सख्त हुआ हाई कोर्ट, जारी किया अवमानना नोटिस - हाई कोर्ट अवमानना

पिछले साल कोर्ट ने हल्द्वानी में कूड़ा निस्तारण के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाने के लिए नगर निगम को 1 साल का समय दिया था. लेकिन आजतक वहां पर एक ईट भी नहीं लग पाई है.

नैनीताल हाई कोर्ट

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Published : Mar 19, 2019, 10:32 AM IST

नैनीताल: हाई कोर्ट के आदेशों का पालन न करने पर कोर्ट ने जिलाधिकारी के खिलाफ सख्त रवैया अपना लिया है. नैनीताल हाई कोर्ट की एकल पीठ ने कोर्ट के आदेशों का पालन ना करने के मामले में डीएम के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है. जिसके बाद विनोद कुमार सुमन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

पढ़ें-आसाराम के आश्रम पर वन विभाग का शिकंजा, 3 महीने में खाली करने का नोटिस

दरअसल, पिछले साल कोर्ट ने हल्द्वानी में कूड़ा निस्तारण के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाने के लिए नगर निगम को 1 साल का समय दिया था. लेकिन आजतक वहां पर एक ईट भी नहीं लग पाई है. हाई कोर्ट के आदेश का पालन न करने के मामले में हल्द्वानी की इंदिरा नगर जन विकास समिति ने नैनीताल हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी.

याचिका में कहा गया है कि नगर निगम हल्द्वानी शहर का मेडिकल वेस्ट और कूड़ा गौला नदी के पास डाला जा रहा है. जहां लगभग 30 हजार की आबादी रहती है. साथ ही कूड़े और वेस्ट मटेरियल की वजह से क्षेत्र में कभी भी कोई बड़ी महामारी क्षेत्र में फैल सकती है.

बता दें कि 2017 में खंडपीठ ने इस क्षेत्र में कूड़ा डालने पर रोक लगा दी थी. बावजूद इसके नगर निगम द्वारा हल्द्वानी नैनीताल भवाली सहित रुद्रपुर का कूड़ा तक यहां डंप किया जा रहा है. 10 जुलाई 2018 को खंडपीठ द्वारा इस क्षेत्र में कूड़ा डालने पर एक बार फिर से रोक लगाई थी.

वहीं, नगर निगम ने अपने प्रार्थना पत्र में कहा था कि ट्रंचिंग ग्राउंड बनाने के लिए अभी उनको वन विभाग से अनुमति नहीं मिली है. वन विभाग से अनुमति मिलते ही नगर निगम हल्द्वानी में ट्रंचिंग ग्राउंड बना देगा.

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