नैनीताल:उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज अतिक्रमण के आरोप में निलंबित डीएफओ किशन चंद के मामले पर सुनवाई की. इस मामले को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने मामले को सुनवाई हेतु कैट (central administrative tribunal) को भेज दिया है. वहीं, आज याचिकाकर्ता की ओर से सरकार के निलंबन आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी गई. याचिकाकर्ता की ओर से निलंबन आदेश को निरस्त करने की मांग करते हुए कहा गया कि उन पर लगाये गये आरोप गलत हैं.
वहीं, सरकार की ओर से कहा गया कि डीएफओ किशन चंद पर गंभीर आरोप हैं. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ वन प्रभाग में डीएफओ के पद पर रहते हुए उनके कार्यकाल में मोरघट्टी व पाखरो रेंज में पेड़ों के अवैध कटान व अतिक्रमण के आरोप हैं. सरकार की ओर से याचिका की पोषणीयता पर भी सवाल उठाये गये हैं. इसके बाद अदालत ने मामले को सुनवाई के लिये कैट भेज दिया है. अदालत ने कैट को भी गुण दोष के आधार पर सुनवाई करने के निर्देश दिये हैं.