नैनीताल: हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध गढ़वाल के कॉलेजों की संबद्धता को खत्म कर श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से संबद्ध करने का मामला नैनीताल हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गया है. मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, यूजीसी, हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्र विश्वविद्यालय,श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.
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राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि केंद्रीय शिक्षा सचिव के द्वारा पत्र जारी कर हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सभी कॉलेजों को अपनी संबद्धता खत्म कर श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से संबद्ध करने को कहा है, ताकि केंद्रीय विश्वविद्यालय का उद्देश्य पूर्ण हो सके. साथ ही राज्य सरकार के द्वारा भी एक आदेश जारी कर गढ़वाल के सभी कॉलेजों को निर्देश जारी किए हैं कि 28 फरवरी तक सभी कॉलेज हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय से अपने कॉलेजों की संबद्धता खत्म कर श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से संबद्धता करा लें, नहीं तो उनके कॉलेजों को सरकार द्वारा मिलने वाली अनुदान की राशि को रोक दिया जाएगा. सरकार के इस आदेश के बाद याचिकाकर्ता रवींद्र जुगरान नैनीताल हाईकोर्ट की शरण ली.
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मामले में नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की खंडपीठ में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, यूजीसी, एचएनबी विश्वविद्यालय समेत अन्य को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर अपना विस्तृत जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई अब 14 मार्च को होगी.