नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामनगर के एकमात्र खेल मैदान में लगाई जा रही नुमाइश के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने एसएचओ रामनगर और एडीएम रामनगर को निर्देश दिए हैं कि असामाजिक तत्वों और नशेड़ियों के खिलाफ कार्रवाई कर उसकी रिपोर्ट 23 जून तक कोर्ट में पेश करें.
कोर्ट ने एसएचओ को यह भी निर्देश दिए हैं कि इस मैदान की रोज पेट्रोलिंग की जाए. कोर्ट ने इस मैदान में व्यवसायिक गतिविधियों पर लगाई रोक को भी जारी रखा है. मामले की अगली सुनवाई 23 जून को होगी. आज सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट को अवगत कराया कि यह मैदान आए दिन असमाजिक नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है, जिससे मैदान में खेलने वाले बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा, इसलिए उन पर कार्रवाई की जाए.
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