नैनीतालःराजाजी नेशनल पार्क में नियम विरुद्ध तरीके से चल रहे स्टोन क्रशर पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया था. जिस पर राज्य सरकार ने स्टोन क्रशन को सील कर दिया है. मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने साफ कहा है कि जनहित याचिका के निस्तारित होने एवं कोर्ट के आदेश के बिना स्टोन क्रशर को नहीं खोला जा सकता. वहीं, स्टोन क्रशर मालिक की ओर से आज क्रशर खोलने की अनुमति मांगी गई. जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया.
बता दें कि कोटद्वार निवासी देवेंद्र सिंह अधिकारी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि कोटद्वार में राजाजी नेशनल पार्क के रिजर्व फॉरेस्ट में सिद्धबली स्टोन क्रशर लगाया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी गाइडलाइंस के मानकों के विपरीत है. याचिकाकर्ता का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइन में स्पष्ट कहा है कि कोई भी स्टोन क्रशर नेशनल पार्क के 10 किलोमीटर एरिया डिस्टेंस के भीतर स्थापित नहीं किए जा सकते हैं. जबकि स्टोन क्रशर मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. लिहाजा स्टोन क्रशर को बंद करवाया जाए.