नैनीताल:उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग द्वारा जारी एपीओ भर्ती विज्ञप्ति में फार्म भरने की अंतिम तारीख बढ़ाने को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान सचिव लोक सेवा आयोग कमलेन्द्र सिंह कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से पेश हुए.
सचिव कमलेन्द्र सिंह ने कोर्ट के पूर्व के आदेश में बारे में बताया कि उन्होंने एपीओ भर्ती के लिए जारी फार्म भरने की अंतिम तारीख को दस दिन और आगे बढ़ा दिया है. पिछली तारीख को कोर्ट ने सचिव लोक सेवा आयोग उत्तराखंड से पूछा था कि क्या परीक्षा की तिथि में बदलाव कर अभ्यथियों को राहत नहीं दी जा सकती ? जबकि कोरोना के चलते कई अभ्यर्थी अपनी आयु सीमा के नजदीक हैं.
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इस पर सचिव ने कहा कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए फार्म भरने की तारीख दस दिन और आगे बढ़ा दी है. तारीख आगे बढ़ने से कई अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिल सकेगा, जिन्होंने अभी तक फार्म नहीं भरा है.
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि अभी एलएलबी अंतिम वर्ष के छात्रों के पेपर 14 सितंबर को समाप्त हो रहे हैं. इसलिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि को और आगे बढ़ाया जाये. इसके अंतिम वर्ष के छात्रों को भी लाभ मिले सकेगा.
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कोर्ट ने याचिकाकर्ता को और अतिरिक्त समय न देकर उसकी याचिका निरस्त कर दी है. मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई. बता दें कि मामले के अनुसार देहरादून निवासी राजीव मुयाल ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी.
याचिका में राजीव मुयाल ने कहा था कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 2 अगस्त 2021 को एपीओ पदों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की थी. विज्ञप्ति में आवेदन और दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि 23 अगस्त रखी है. जबकि एलएलबी के अंतिम वर्ष के छात्रों के पेपर 23 अगस्त तक समाप्त नहीं हो पा रहे हैं. इसकी वजह से उनको इस परीक्षा से वंचित होना पड़ रहा है.
याचिकाकर्ता का कहना है कि अभ्यथियों को राहत देते हुए दस्तावेज जमा करने व फार्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाई जाए. ताकि उन्हें एपीओ के पदों पर आवेदन करने का मौका मिल सके. पिछले डेढ़ साल कोरोना होने के कारण कई अभ्यर्थी निर्धारित उम्र से बाहर हो गए या होने वाले हैं. उनको भी छूट दी जाये.