हल्द्वानीःउत्तराखंड शासन द्वारा राशन कार्ड धारकों की पात्रता (ineligible ration card holder) के संबंध में जारी किए गए फरमान का असर नैनीताल जिले में देखने को मिला है. जिले में पिछले 22 दिनों में करीब 850 अपात्र राशन कार्ड धारकों ने अपने राशन कार्ड खाद्य एवं आपूर्ति विभाग (Food and Supplies Department) के कार्यालय में जमा कराए हैं. खाद्य एवं आपूर्ति विभाग इन सभी राशन कार्ड के निरस्तीकरण की कार्रवाई कर रहा है.
उत्तराखंड सरकार ने 'पात्र को हां और अपात्र को ना' अभियान के तहत 1 मई से सफेद राशन कार्ड धारकों के लिए फरमान (decree for white ration card holders) जारी किया है जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (सफेद राशन कार्ड) के तहत जिस भी राशन कार्ड धारक की मासिक आय 15 हजार रुपए से ऊपर है, वह अपना राशन कार्ड को तुरंत जिला पूर्ति कार्यालय में जमा कराएं, नहीं तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
नैनीताल में 850 अपात्र धारकों ने जमा कराए राशन कार्ड क्षेत्रीय खाद्य पूर्ति अधिकारी रवि सनवाल ने बताया कि शासन ने आदेश जारी किया है कि राष्ट्रीय खाद सुरक्षा योजना (National Food Security Scheme) के तहत जो भी अपात्र व्यक्ति हैं, वह अपना राशन कार्ड तुरंत वापस करें. इस योजना के तहत जिस भी व्यक्ति की मासिक आय 15 हजार रुपए से ऊपर है उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा. उन्होंने बताया कि सरकार ने लोगों से अपील की है कि जो भी अपात्र व्यक्ति हैं वो 31 मई तक अपना राशन कार्ड जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को वापस कर दें. नहीं तो उनके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी. जिसका असर देखने को मिला है.
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उन्होंने बताया कि अभियान के तहत नैनीताल जनपद में 1 मई से 21 मई तक करीब 850 लोगों ने अपना राशन कार्ड जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को वापस किया है. अभी भी बहुत सारे लोग अपने कार्ड वापस करने आ रहे हैं. इन सभी राशन कार्ड के खिलाफ निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि जिले में 2 लाख 40 हजार राशन कार्ड धारक हैं, जिसमें एक लाख 34 हजार सफेद और गुलाबी कार्ड धारक हैं. इसमें से अभी तक 850 अपात्र लोगों ने कार्ड वापस किए हैं. 31 मई के बाद जो भी कार्ड धारक अपात्र पाए जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.