हल्द्वानी:भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए उत्तराखंड में लोकायुक्त को लेकर वर्ष 2011 में लोकायुक्त अधिनियम पास किया गया था, अधिनियम को राष्ट्रपति से मंजूरी भी मिल गई थी. लेकिन प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां लगातार सत्ता पर राज कर रही हैं. 180 दिन के भीतर लोकायुक्त गठन करने की बात करने वाली पार्टियां लोकायुक्त की गठन तक नहीं कर पाई. 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जल्द लोकायुक्त लाने की भी बात कहीं थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार ने फिर से लोकायुक्त बिल को संशोधन कर विपक्ष के बिना सहमति के बिल को प्रवर समिति की आख्या सहित सदन के पटल पर रख दिया. जो आज भी विचाराधीन है.
लोकायुक्त कार्यालय देहरादून (Lokayukta Uttarakhand) से आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक, वर्ष 2010 से जुलाई 2021 तक लोकायुक्त के पास 3336 शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं. जिसमें वर्ष 2010 में 403, 2011 में 721, 2012 में 769, 2013 में 503, 2014 में 422, 2015 में 181, 2016 में 97, 2017 में 86, 2018 में 54, 2019 में 67,2020 में 24 और 2021 जुलाई तक 11 शिकायत के मामले सामने आए हैं. ऐसे में अबतक कुल 3336 शिकायतें लंबित है.
आरटीआई कार्यकर्ता रविशंकर जोशी ने बताया कि जिस तरह से लोकायुक्त में शिकायतें आनी शुरू हुई थी. इससे साफ जाहिर हो रहा है कि प्रदेश में कितने भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो सकते हैं. लेकिन लोकायुक्त नहीं मिलने के चलते लोगों ने शिकायत दर्ज कराना भी छोड़ दिया. जिसका नतीजा है कि इस साल मात्र 11 लोग ही लोकायुक्त में शिकायत दर्ज करा पाए हैं.