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हल्द्वानी पुलिस के हत्थे चढ़े 3 फर्जी विजिलेंस अधिकारी, सिंचाई विभाग कर्मी से की थी एक लाख की ठगी - 3 fake vigilance officers arrested

फर्जी विजिलेंस अधिकारी बनकर सिंचाई विभाग के कर्मचारी से एक लाख रुपये की ठगी करने वाले तीन आरोपियों को हल्द्वानी पुलिस ने गिरफ्तार किया है. जबकि महिला साथी अभी भी पुलिस की गिरफ्तर से दूर है.

3 fake vigilance officers arrested
फर्जी विजिलेंस अधिकारी गिरफ्तार

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Published : May 21, 2023, 4:35 PM IST

हल्द्वानी:विजिलेंस अधिकारी बन हल्द्वानी के सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय में तैनात क्लर्क से एक लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. जबकि एक महिला आरोपी अभी भी फरार है. गिरफ्तार दो आरोपी पत्रकार हैं. दोनों के पास से समाचार चैनल के आई कार्ड बरामद हुए हैं.

एसपी क्राइम जगदीश चंद्र ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 19 मई को सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय में तैनात क्लर्क उमेश चंद्र कोठारी ने पुलिस को तहरीर दी. तहरीर में बताया कि उनके कार्यालय में तीन पुरुष और एक महिला आकर खुद को विजिलेंस का अधिकारी बताकर आधी अधूरी वीडियो दिखाकर डरा धमका उनसे एक लाख रुपए हड़प कर ले गए.

पीड़ित क्लर्क की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच पड़ताल की तो सीसीटीवी कैमरे में एक कार से कुछ लोग उतरते हुए दिखाई दिए. जांच आगे बढ़ी तो उनमें से दो व्यक्ति की पहचान न्यूज चैनल के पत्रकार के रूप में हुई. एक आरोपी की पहचान भूपेंद्र सिंह पन्नू, समाचार चैनल स्टेट ब्यूरो हेड व सौरव गाबा निवासी उधम सिंह नगर समाचार चैनल के स्टेट हेड के रूप में हुई. इसके अलावा तीसरे शख्स की पहचान सुंदर सिंह निवासी गूलरभोज उधम सिंह नगर के रूप में हुई. जबकि चौथी आरोपी महिला की पहचान नोएडा निवासी के रूप में हुई है. फिलहाल महिला अभी फरार है.

पुलिस के मुताबिक, चारों ने धोखाधड़ी की योजना बनाते हुए सिंचाई विभाग के कार्यालय पहुंच उमेश चंद्र कोठारी से विजिलेंस अधिकारी बन एक लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया. पुलिस की जांच पड़ताल में पता चला कि मुख्य आरोपी भूपेंद्र सिंह पन्नू और सौरव गाबा पहले भी रंगदारी मांगने के आरोप में जेल जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि पकड़े गए तीनों आरोपियों के पास से ठगी के 90 हजार रुपए बरामद हुए हैं. दो आरोपी के पास से न्यूज चैनल के आई कार्ड भी बरामद किए गए हैं. सभी के खिलाफ धारा 386, 419, 420 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

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