हल्द्वानीःसिविल कोर्ट विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मनीष कुमार पांडे की कोर्ट ने नाबालिग बेटी का यौन शोषण करने वाले आरोपी पिता को 20 साल की कठोर सजा सुनाई है. साथ ही 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाएगी.
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनीता जोशी ने बताया कि शर्मसार घटना 23 अक्टूबर 2018 की है. जहां पर एक पिता अपने 12 साल की नाबालिग बेटी का लंबे समय से यौन शोषण कर रहा था. इतना ही नहीं आरोपी पिता इसकी जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी भी दे रहा था. जिसके बाद पीड़िता की बुआ उसे लेकर हल्द्वानी कोतवाली पहुंची और उसके पिता के खिलाफ दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया.