उत्तराखंड

uttarakhand

ETV Bharat / state

शांतिकुंज भगदड़ मामले में HC में सुनवाई, कोर्ट से मांगा जवाब - शांतिकुंज 20 लोगों की मौत

शांतिकुंज में साल 2011 में मची भगदड़ का मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है. इस भगदड़ में 20 लोगों की मौत हुई थी और 67 लोग घायल हुए थे.

Nainital High Court
Nainital High Court

By

Published : Sep 14, 2020, 10:54 PM IST

नैनीताल:साल 2011 में शांतिकुंज में मची भगदड़ के दौरान 20 लोगों की मौत का मामला नैनीताल हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

बता दें, हरिद्वार निवासी अधिवक्ता विवेक शुक्ला ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हरिद्वार शांति कुंज प्रमुख प्रणव पंड्या ने अपने गुरु श्रीराम शर्मा की 11 नवम्बर 2011 को जन्म शताब्दी मनाई थी, जिसमें अलग-अलग राज्यों के 5 मुख्यमंत्री सहित कई वीआईपी और करीब एक लाख भक्त पहुंचे थे. इसी कार्यक्रम के दौरान शांति कुंज परिवार ने वीआईपी एवं आम जनता के लिए हवन करने हेतु अलग अलग व्यवस्था की थी और इसी हवन के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसमे 20 लोगों की मौत व 67 लोग घायल हो गए थे, लेकिन अब तक प्रणव पंड्या द्वारा या सरकार द्वारा किसी भी पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं दिया गया.

पढ़ें- GROUND REPORT: स्मार्ट सिटी ने दून की सड़कों को बनाया 'बीमार', DM ने कही ये बात

याचिकाकर्ता विवेक शुक्ला का कहना है कि पुलिस के द्वारा पूरे मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा गया है, लेकिन जांच अभी स्पष्ट नहीं हुई है. सरकार द्वारा इस मामले को दबा दिया गया, लिहाजा इस मामले की फिर से जांच की जाए, क्योंकि इतने बड़े आयोजन में पुलिस की सहायता नहीं ली गयी और न ही पीड़ितों को इसका मुआवजा ही दिया गया.

ABOUT THE AUTHOR

...view details