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जेल से रिहा हुए स्वामी दिनेशानंद भारती, संतों ने ढोल-नगाड़ों से किया भव्य स्वागत - Swami Dineshanand Bharti released on bail in hate speech case

स्वामी दिनेशानंद भारती उर्फ सिंधु सागर महाराज आज जेल से रिहा हो गये हैं. इस दौरान संतों ने उनका भव्य स्वागत किया. जेल से रिहा होने के बाद हुए जेल से रिहा स्वामी दिनेशानंद भारती ने कहा हिंदुत्व के लिए उनकी जंग लगातार जारी रहेगी.

Swami Dineshanand Bharti released on bail in hate speech case
जेल से रिहा हुए स्वामी दिनेशानंद भारती

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Published : May 20, 2022, 8:28 PM IST

Updated : May 20, 2022, 9:16 PM IST

हरिद्वार:धर्म संसद हेट स्पीच मामले में गिरफ्तार स्वामी दिनेशानंद भारती ऊर्फ सिंधु सागर महाराज आज जेल से रिहा हो गये हैं. दिनेशानंद भारती को हाईकोर्ट ने राहत देते हुए जमानत दी थी. जेल से रिहा होने पर स्वामी विवेकानंद भारती और चंदू सागर महाराज ने स्वामी दिनेशानंद भारती का फूलमाला और ढोल नगाड़ों से स्वागत किया.

जेल से बाहर आने के बाद स्वामी दिनेशानंद भारती ने कहा उनकी रिहाई सच्चाई की जीत है. उनका जीवन हिंदू और हिंदुत्व के लिए सदा समर्पित है. उन्होंने कहा हिंदुत्व के लिए उनकी जंग लगातार जारी रहेगी. इस मौके पर उनके स्वागत के लिए पहुंचे वरिष्ठ संत स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा आज उनके लिए गौरव का क्षण है की वे स्वामी दिनेशानंद भारती को जेल पर बाहर आ गये हैं.

जेल से रिहा हुए स्वामी दिनेशानंद भारती

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बता दें कि 27 अप्रैल को भड़काऊ भाषण देने के आरोप में हरिद्वार पुलिस ने दिनेशानंद भारती उर्फ सागर सिंधु महाराज को गिरफ्तार किया था. हरिद्वार पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद दिनेशानंद भारती को कोर्ट में पेश किया था. जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था. आज उन्हें हाईकोर्ट ने राहत देते हुए जमानत दे दी है.

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ये है पूरा मामलाः हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर के बीच धर्म संसद का आयोजन किया गया था, जिसमें एक विशेष समुदाय के खिलाफ कथित रूप से कुछ आपत्तिजनक बयान दिए गए थे. ये बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए थे, जिसके बाद इन वायरल वीडियो के आधार पर कई लोगों ने शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी के खिलाफ 23 दिसंबर को हरिद्वार शहर कोतवाली में मामला दर्ज कराया था.

वहीं, इसी वीडियो के आधार पर हरिद्वार के ज्वालापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले नदीम ने वसीम रिजवी के खिलाफ हरिद्वार शहर कोतवाली में तहरीर दी थी, जिसके आधार पुलिस ने वसीम रिजवी के खिलाफ IPC की धारा 153ए, 298 में मुकदमा दर्ज किया था. इसके बाद विवेचक ने इन मुकदमे में संत धर्मदास, साध्वी अन्नपूर्णा भारती, स्वामी यति नरसिंहानंद व सागर सिंधु महाराज के नाम बढ़ाए थे. मामले की जांच एसआईटी कर रही है. अभी तक नरसिंहानंद पर 5 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं.

Last Updated : May 20, 2022, 9:16 PM IST

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