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मंगलौर सिलेंडर ब्लास्ट: दुकान में हो रहा था नियमों का उल्लंघन, मालिक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज

बीते 7 नवंबर को रुड़की के मंगलौर में बालाजी स्वीट शॉप में गैस सिलेंडर फटा था, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे जबकि एक की इलाज के दौरान मौत हो गई थी. दीपावली से कुछ दिन पहले हुये इस हादसे के बाद खाद्य विभाग व जिला प्रशासन चौकन्ना हो गए हैं.

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सिलेंडर विस्फोट कांड में दुकान स्वामी पर मुकदमा दर्ज

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Published : Nov 9, 2020, 6:59 PM IST

Updated : Nov 9, 2020, 7:50 PM IST

रुड़की: दो दिन पहले मंगलौर की एक मिठाई दुकान में हुए सिलेंडर विस्फोट में पुलिस ने दुकान स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. बताया जा रहा है कि गैस रिफिलिंग करते समय ये हादसा हुआ था. इसके साथ ही दुकान में घरेलू सिलेंडरों का इस्तेमाल होना भी प्रकाश में आया है.

बता दें कि मंगलौर में शनिवार को बालाजी स्वीट शॉप में गैस सिलेंडर फटा था, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे, जबकि एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई थी. मामले में पुलिस ने दुकान स्वामी के खिलाफ लोगों का जीवन खतरे में डालने और गैर इरादतन हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.

सिलेंडर विस्फोट कांड में दुकान स्वामी पर मुकदमा दर्ज

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हादसे के बाद मौके पर पहुंचे हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डी सेंथिल अबुदई कृष्णराज एस ने पुलिस को मामले की तत्काल जांच करने के निर्देश दिए थे. पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है. जांच पड़ताल में पाया कि प्रथम दृष्टया में गैस रिफलिंग के चलते धमाका हुआ है. पुलिस ने आरोपी दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

कोतवाली प्रभारी निरीक्षक हिमांशु वर्मा ने बताया कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. इस संबंध में खाद्य आपूर्ति विभाग को सूचना दे दी गई है. पुलिस तमाम पहलुओं पर नजर बनाए हुए है.

Last Updated : Nov 9, 2020, 7:50 PM IST

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