हरिद्वार: ज्वालापुर कोतवाली पुलिस में समुदाय विशेष की लड़की की हिंदू रीति रिवाज से शादी कराने का मामला सामने आया है. पुलिस ने शादी कराने वाले पंडित समेत पांच लोगों के खिलाफ उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2018 के तहत मुकदमा दर्ज किया है.
उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2018 के तहत धर्म परिवर्तन करने से पहले जिला अधिकारी से अनुमति लेनी होती है, लेकिन इस मामले में शादी से पहले जिलाधिकारी से कोई अनुमति नहीं ली गई थी, इसलिए ये कार्रवाई की गई है. ज्वालापुर कोतवाली इंचार्ज प्रवीण सिंह कोश्यारी का कहना है कि ज्वालापुर की रहने वाली लड़की ने रुड़की निवासी मोहित कुमार से 16 नवंबर को उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद में आर्य समाज मंदिर में शादी की थी.
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कोतवाली इंचार्ज कोश्यारी के मुताबिक, शादी के दौरान लड़की ने अपना धर्म परिवर्तन भी किया था. मंदिर के पुजारी आचार्य शोभित ने दोनों की शादी कराई थी, जिसमें रुड़की निवासी अरविंद और मोहित निवासी गवाह बने थे. शादी होने के बाद लड़का-लड़की एक साथ रहने लगे थे, लेकिन वकील की सलाह पर लड़की ने धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी हरिद्वार के यहां आवेदन कर दिया और खुद का धर्म परिवर्तन कानूनी तौर पर करने की प्रार्थना की.
लड़की ने जिलाधिकारी के यहां जो दस्तावेज दिए उसमें साफ था कि वह पहले ही शादी कर अपना धर्म परिवर्तन कर चुकी है, जो उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2018 की धारा 3, 8 और 12 का उल्लंघन है. अगर किसी को भी धर्म परिवर्तन करना होता है तो उसे जिलाधिकारी से अनुमति लेनी जरूरी होती है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ. इसी कारण नवदंपति सहित पंडित व अन्य दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.
उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2018 की धाराओं में ज्वालापुर पुलिस द्वारा 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इस मामले में जांच की जा रही है क्योंकि शादी करने से पहले महिला द्वारा धर्म परिवर्तन किया गया था मगर उसके बावजूद हरिद्वार जिलाधिकारी को कानूनी तौर पर धर्म परिवर्तन करने के आवेदन के बाद मामला खुल गया. यह अपने आप में ही एक अनोखा मामला है कि पहले लड़की द्वारा बिनाकानूनी रूप से धर्म परिवर्तन किए शादी कर ली गई और उसके बाद धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी को आवेदन किया गया. अब पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रही है.