हरिद्वार: गुंडा एक्ट और गैंगस्टर (Haridwar goon and gangster act accused) के तहत निरुद्ध आरोपियों पर पुलिस पैनी नजर बनाए हुए हैं. इसी कड़ी में पुलिस ने जिला बदर किए गए एक आरोपी को कोतवाली हरिद्वार क्षेत्र में आते ही धर दबोचा (Haridwar Goonda Act accused arrested). पुलिस ने आरोपी का चालान कर उसे जेल भेज दिया है.
जिलाबदर होने के बावजूद शहर में रहकर कर रहा था मौज, पुलिस ने किया गिरफ्तार - gangster and goon act accused
हरिद्वार कोतवाली पुलिस ने जिला बदर किए गए एक आरोपी को कोतवाली हरिद्वार क्षेत्र में आते ही धर दबोचा (Haridwar Goonda Act accused arrested). जिसके बाद पुलिस ने आरोपी का चालान कर उसे जेल भेज दिया है.
कोतवाली हरिद्वार पुलिस (Haridwar Kotwali Police) से मिली जानकारी के अनुसार हाल ही में पुलिस द्वारा जारी की गई गुंडा एक्ट की सूची में कोतवाली हरिद्वार क्षेत्र के भूपतवाला इलाके में रहने वाले संदीप उर्फ सापू को भी गुंडा एक्ट के तहत निरुद्ध कर जिला बदर की कार्रवाई की गई थी. पुलिस ने उसे 1 माह के लिए जिले की सीमा से बाहर रहने के निर्देश जारी किए थे. जिसके बाद पुलिस ने उसे जिले के बाहर जाकर छोड़ा था.
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लेकिन जिला बदर होने के बावजूद बीते दिन संदीप मोतीचूर रेलवे स्टेशन तिराहे के पास घूमता हुआ पकड़ा गया. जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. कोतवाली हरिद्वार इंचार्ज रमेश तनवार ने बताया कि पकड़े गए आरोपी के खिलाफ गुंडा एक्ट सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.