लक्सर:शुगर मिल तालाब की भूमि पर अवैध कब्जाकर डिस्टलरी लगाए जाने पर नैनीताल हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है. इस मामले में हाईकोर्ट में स्थानीय निवासी द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई थी. जिसके बाद कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए तहसील प्रशासन से तालाब भूमि पर हुए कब्जे को लेकर जवाब मांगा है.
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नैनीताल हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए राज्य के मुख्य सचिव के अलावा हरिद्वार के जिलाधिकारी और सभी संबंधित विभाग से जवाब तलब किया है. याचिकाकर्ता प्रवीण कुमार कहना है कि केहड़ा गांव के समीप ही भूमि खसरा संख्या 217 जोहड़ तालाब की भूमि है. लेकिन लक्सर शुगर मिल प्रबंधन ने उक्त तालाब की भूमि पर अवैध कब्जा कर डिस्टलरी लगा दी है.
याचिकाकर्ता का कहना है कि इस अवैध कब्जे को लेकर उसने स्थानीय प्रशासन से भी शिकायत की थी. लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई . जिसके बाद उसने 28 जुलाई को इस मामले में कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. वहीं, तहसील प्रशासन की जांच रिपोर्ट में भी उक्त भूमि तलाब की बताई गई है.