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तालाब की भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर HC सख्त, डिस्टलरी पर प्रशासन से मांगा जवाब - nainital highcourt

लक्सर शुगर मिल प्रबंधन ने तालाब की भूमि पर अवैध कब्जा कर डिस्टलरी लगा दी थी. जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की. लेकिन इस अवैध कब्जे को लेकर कोई कार्रवाई न होने के चलते 28 जुलाई को नैनीताल हाई कोर्ट में दायर की थी.

लक्सर शुगर मिल

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Published : Sep 13, 2019, 1:41 PM IST

लक्सर:शुगर मिल तालाब की भूमि पर अवैध कब्जाकर डिस्टलरी लगाए जाने पर नैनीताल हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है. इस मामले में हाईकोर्ट में स्थानीय निवासी द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई थी. जिसके बाद कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए तहसील प्रशासन से तालाब भूमि पर हुए कब्जे को लेकर जवाब मांगा है.
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नैनीताल हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए राज्य के मुख्य सचिव के अलावा हरिद्वार के जिलाधिकारी और सभी संबंधित विभाग से जवाब तलब किया है. याचिकाकर्ता प्रवीण कुमार कहना है कि केहड़ा गांव के समीप ही भूमि खसरा संख्या 217 जोहड़ तालाब की भूमि है. लेकिन लक्सर शुगर मिल प्रबंधन ने उक्त तालाब की भूमि पर अवैध कब्जा कर डिस्टलरी लगा दी है.

तालाब की भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर HC सख्त, डिस्टलरी पर प्रशासन से मांगा जवाब.

याचिकाकर्ता का कहना है कि इस अवैध कब्जे को लेकर उसने स्थानीय प्रशासन से भी शिकायत की थी. लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई . जिसके बाद उसने 28 जुलाई को इस मामले में कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. वहीं, तहसील प्रशासन की जांच रिपोर्ट में भी उक्त भूमि तलाब की बताई गई है.

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वहीं, इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शासन स्तर के मुख्य सचिव और जिला अधिकारी (हरिद्वार), एसडीएम (लक्सर), और तहसीलदार (लक्सर) केहड़ा गांव के ग्राम प्रधान व शुगर मिल के प्रबंधन से जवाब मांगा गया है. जबकि, लक्सर शुगर मिल के प्रबंधक पंकज सक्सेना ने बताया कि तालाब की भूमि पर शुगर मिल का किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है. हाईकोर्ट से नोटिस मिलने का मामला संज्ञान में नहीं है.

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वहीं इस पूरे मामले में लक्सर उप जिलाधिकारी ने बताया कि इस प्रकरण में हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है. प्रशासन की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया. साथ ही अभिलेखों में भी भूमि तालाब की भूमि के रूप में दर्ज है. हाईकोर्ट के आदेश पर आगे कार्रवाई की जाएगी.

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