नैनीताल:उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज हरिद्वार के बहादराबाद में अवैध रूप से चल रही प्लास्टिक रिसाइकिलिंग यूनिट के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. इस मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सरकार व पीसीबी को तीन अगस्त तक जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं. जिसके बाद इस मामले की अगली सुनवाई तीन अगस्त को होगी.
मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी संदीप कुमार की ओर से जनहित याचिका दायर कर कहा गया है कि हरिद्वार के बहादराबाद में दो प्लास्टिक रिसाइकिलिंग यूनिट आबादी क्षेत्र से मात्र 50 से 100 मीटर की दूरी पर स्थित हैं. ऐसे में प्रदूषण के कारण यहां के लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है. पूर्व में पीसीबी की ओर से इन इकाइयों को बंद करने के निर्देश दिये गये थे. लेकिन इसके बावजूद ये इकाइयां बंद नहीं हुई हैं.