लक्सरःखानपुर थाना क्षेत्र में भैया दूज के दिन एक युवती को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपये का भी जुर्माना लगाया है. वहीं, एडीजे न्यायमूर्ति ने पीड़िता को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में भी दोषी ठहराते हुए जेल भेज दिया है.
बता दें कि बीते 20 अक्टूबर 2017 को अरुण कुमार नाम का एक युवक अपनी बुआ घर रायसी चौकी क्षेत्र में भैया दूज पर गया था. जहां पर आरोपी ने बुआ के परिवार की एक युवती को बहला-फुसलाकर पास खेत में ले गया था. जहां पर आरोपी ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. घटना के बाद पीड़िता किसी तरह से अपने घर पहुंची और परिजनों को आपबीती सुनाई. जिसके बाद पीड़िता के परिजनों ने 21 अक्टूबर को लक्सर कोतवाली में युवक के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन घटना के दो दिन बाद ही 23 अक्टूबर को पीड़िता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी.