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दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

शुक्रवार को एडीजे न्यायमूर्ति ने एक युवक को दोषी मानते हुए दुष्कर्म के आरोप में आजीवन कारावास और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही आत्महत्या के लिए मजबूर करने पर दस साल की कैद समेत पांच हजार रुपये की जुर्माने की सजा सुनाई. वहीं, जुर्माना न देने पर सात साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

अपर जिला सत्र न्यायालय लक्सर.

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Published : Jun 8, 2019, 12:01 AM IST

लक्सरःखानपुर थाना क्षेत्र में भैया दूज के दिन एक युवती को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपये का भी जुर्माना लगाया है. वहीं, एडीजे न्यायमूर्ति ने पीड़िता को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में भी दोषी ठहराते हुए जेल भेज दिया है.

युवती से दुष्कर्म मामले में आरोपी का आजीवन कारावास की सजा.


बता दें कि बीते 20 अक्टूबर 2017 को अरुण कुमार नाम का एक युवक अपनी बुआ घर रायसी चौकी क्षेत्र में भैया दूज पर गया था. जहां पर आरोपी ने बुआ के परिवार की एक युवती को बहला-फुसलाकर पास खेत में ले गया था. जहां पर आरोपी ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. घटना के बाद पीड़िता किसी तरह से अपने घर पहुंची और परिजनों को आपबीती सुनाई. जिसके बाद पीड़िता के परिजनों ने 21 अक्टूबर को लक्सर कोतवाली में युवक के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन घटना के दो दिन बाद ही 23 अक्टूबर को पीड़िता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी.

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वहीं, आरोपी पर दुष्कर्म के अलावा पीड़िता को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया. मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायालय में चली. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 7 और बचाव पक्ष ने 2 गवाह पेश किए. जबकि दो गवाहों को कोर्ट ने बुलाकर उनके बयान दर्ज कराने के बाद सुनवाई पूरी हुई. इसी क्रम में शुक्रवार को एडीजे न्यायमूर्ति ने युवक को दोषी मानते हुए दुष्कर्म के आरोप में आजीवन कारावास और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही आत्महत्या के लिए मजबूर करने पर दस साल की कैद समेत पांच हजार रुपये की जुर्माने की सजा सुनाई. वहीं, जुर्माना न देने पर सात साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

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