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HC में विचाराधीन होने के बावजूद नगर पालिका ने RC कार्यालय का पुराना भवन तोड़ा - नैनीताल हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन

लक्सर नगर पालिका ने नैनीताल हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन होने के बावजूद आरसी कार्यालय के पुराने भवन को ध्वस्त कर दिया. वहीं, मामला उजागर होने के बाद पालिका प्रशासन ने भवन ध्वस्त करने का आदेश 9 सितंबर को जारी. जबकि भवन को पहले ही तोड़ा जा चुका था.

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नगर पालिका ने RC कार्यालय का पुराना भवन तोड़ा

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Published : Sep 11, 2021, 3:19 PM IST

लक्सर: नैनीताल हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन होने के बावजूद नगर पालिका ने आरसी कार्यालय के पुराने भवन को ध्वस्त कर दिया. वहीं, मामला उजागर होने के बाद अब पालिका प्रशासन ने विभाग के जेई को भवन ध्वस्त किए जाने को लेकर आदेश जारी किए हैं. जबकि कई दिन पहले ही भवन को ध्वस्त किया जा चुका है.

बीते मंगलवार को तहसील दिवस पर सभी सभासदों ने जिलाधिकारी को लिखित शिकायत में बताया था कि नगर में तालाब की भूमि पर बने भवनों का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है. तहसील में भी इस पर वाद लंबित है. इसमें नगर पालिका का पुराना कार्यालय भी है. लेकिन इसके बाद भी नियमों को ताक पर रखकर बिना किसी टेंडर आदि के पुराने भवन को ध्वस्त करा दिया गया.

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सभासदों ने भवन के मलबे को भी खुर्द बुर्द किए जाने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से जांच कराकर कार्रवाई किए जाने की मांग की. अनियमितता उजागर होने के बाद अब पालिका प्रशासन मामले की लीपापोती में जुट गया है. नगर पालिका के ईओ बलविंद्र सिंह ने एक पत्र विभाग के जेई को जारी किया. जिसमें पुराने कार्यालय के खंडहर भवन को ध्वस्त कराने और मलबे को निकाय की भूमि पर डलवाने के आदेश दिए गए हैं.

दिलचस्प यह है कि पत्र 9 सितंबर को जारी किया गया है. जबकि खंडहर भवन को इससे कई दिन पहले ही ध्वस्त कर मलबा भी हटाया जा चुका है. ऐसे में पूर्व में बिना टेंडर और बिना किसी आदेश के भवन को ध्वस्त किए जाने को लेकर अब पालिका प्रशासन सवालों के घेरे में है.

वहीं, सभासदों का कहना है कि कई दिन पहले भवन को ध्वस्त कर दिया गया था. साथ ही मलबा को भी खुर्द बुर्द करा दिया गया था, लेकिन 9 सितंबर को इस संबंध में जारी आदेश से साफ जाहिर कि कार्य में अनियमितता के आरोप सही हैं.

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