हरिद्वार: धर्म संसद हेट स्पीच मामले (Dharma Sansad Hate Speech Case) में हरिद्वार जिला कारागार में बंद जितेंद्र नारायण त्यागी (Jitendra Narayan Tyagi) उर्फ वसीम रिजवी को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया (Wasim Rizvi released on interim bail) गया है. इस दौरान उन्हें जिला कारागार से लेने अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रवींद्र पुरी (Akhara Prishad president Mahant Ravindra Puri) पहुंचे थे.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बीवी नागरथ की पीठ ने जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी (Wasim Rizvi) को धर्म संसद हेट स्पीच मामले में जमानत दे दी थी. उन पर 17 से 19 दिसंबर 2021 के बीच हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद कार्यक्रम में हेट स्पीच देने का का आरोप है.
12 सितंबर को हुई सुनवाई में पीठ ने कहा था कि मामले में सह-आरोपी को जमानत दे दी गई है और पुलिस ने जांच के बाद आरोपपत्र दायर किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने 29 अगस्त को मेडिकल आधार पर 17 मई को दी गई. अंतरिम जमानत को 3 महीने के लिए बढ़ाने से इनकार कर दिया था और त्यागी को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था. 12 सितंबर को त्यागी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने पीठ को सूचित किया कि उन्होंने पिछले आदेश के अनुसार आत्मसमर्पण कर दिया है.