हरिद्वार: धर्म संसद हेट स्पीच मामले से चर्चा में आए जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को एक बार फिर हरिद्वार की जिला कारागार में जाना होगा. आपको बता दें कि हरिद्वार के जिला कारागर में बंद जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी अंतरिम जमानत पर रिहा हुए थे. जिसे सोमवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खत्म कर दिया गया है. अब उन्हें दोबारा से जिला कारागार में सरेंडर करने को कहा गया है.
जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी पर आरोप है कि उन्होंने पिछले साल दिसंबर में आयोजित हरिद्वार धर्म संसद में सांप्रदायिक भाषा का प्रयोग किया था. जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को इसी साल 13 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था. बता दें कि रिजवी के वकील ने हृदय रोग के इलाज के लिए जमानत की मांग की थी. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए आदेश दिया कि जमानत के दौरान वह कोई भड़काऊ भाषण नहीं देंगे. जिसे जितेंद्र त्यागी ने माना भी और इसी कारण मीडिया से भी दूरी बनाए रखी.
शुक्रवार से पहले फिर जेल जाएंगे जितेंद्र नारायण अफगानिस्तान में होता तो सिर कलम हो जाता: अब जब सुप्रीम कोर्ट का दोबारा से आदेश आया है और उन्हें जिला कारागार में शुक्रवार से पहले सरेंडर करना है तो जितेंद्र त्यागी त्यागी का बयान सामने आया है. वह कह रहे हैं कि मैं भारत देश की न्यायपालिका का सम्मान करता हूं. मैं शुक्रवार से पहले ही जिला कारागार में सरेंडर कर दूंगा. जितेंद्र नारायण त्यागी ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं भारत देश में हूं. अगर मैं अफगानिस्तान में होता और धर्म संसद के बारे में सोचता भी तो मुझे फांसी लगाई दी जाती.
यह है पूरा मामलाःगौरलतब है कि हरिद्वार में पिछले साल 17 से 19 दिसंबर के बीच धर्म संसद का आयोजन किया गया था. आरोप है कि उसमें एक विशेष समुदाय के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक बयान दिए गए थे. ये बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए थे. जिसके बाद इन वायरल वीडियो के आधार पर कई लोगों ने शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के खिलाफ 23 दिसंबर को हरिद्वार कोतवाली में मामला दर्ज कराया था. इस मामले में 13 जनवरी को जितेंद्र नारायण त्यागी को हरिद्वार के बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था. जिसके बाद 17 मई को उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 3 महीने की सशर्त अंतरिम जमानत दी थी.
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वहीं, इसी वीडियो के आधार पर हरिद्वार के ज्वालापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले नदीम ने वसीम रिजवी के खिलाफ हरिद्वार शहर कोतवाली में तहरीर दी थी. तहरीर के आधार पर पुलिस ने जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी के खिलाफ IPC की धारा 153ए, 298 में मुकदमा दर्ज किया था. इसके बाद विवेचक ने इन मुकदमे में संत धर्मदास, साध्वी अन्नपूर्णा भारती, स्वामी यति नरसिंहानंद व सागर सिंधु महाराज के नाम बढ़ाए थे. मामले की जांच एसआईटी कर रही है. अभी तक नरसिंहानंद पर 5 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं. वसीम रिजवी, यति नरसिंहानंद गिरि और दिनेशानंद भारती उर्फ सागर सिंधु महाराज गिरफ्तार भी हो चुके हैं.