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Murder of Pregnant Wife: गर्भवती पत्नी की हत्या के आरोपी पति की जमानत याचिका खारिज

लक्सर में गर्भवती पत्नी के मर्डर का आरोपी पति अभी जेल में बंद है. अपने वकील के मार्फत उसने जमानत के लिए याचिका दायर की थी. कोर्ट ने हत्या के आरोपी पति की जमानत याचिका खारिज कर दी.

Murder of Pregnant Wife
लक्सर समाचार

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Published : Mar 2, 2023, 1:05 PM IST

लक्सर: 6 माह की गर्भवती पत्नी की हत्या के आरोप में जेल में बंद पति की जमानत याचिका अपर सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी है. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भूपेश्वर ठकराल ने बताया कि लक्सर कोतवाली क्षेत्र के कबूलपुर रायघटी गांव निवासी विवाहिता काजल पत्नी रविंद्र की 15 अक्टूबर 2022 को मौत हो गई थी.

2020 में हुई थी काजल की शादी: काजल की मौत के मामले में काजल के भाई ब्रजपाल सिंह निवासी ग्राम कलसिया थाना खानपुर की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई थी. तहरीर में बताया गया था कि उसकी बहन काजल की शादी 16 फरवरी 2020 को कबूलपुर रायघटी गांव निवासी रविंद्र के साथ हुई थी. उसका एक डेढ़ साल का बेटा है, तथा वह छह माह की गर्भवती थी.

2022 में हुई काजल की संदिग्ध मौत: 15 अक्टूबर 2022 को रविंद्र ने उन्हें काजल की तबीयत खराब होने और उसे लेकर अस्पताल जाने की सूचना दी थी. जब वह मौके पर पहुंचे तो काजल उन्हें मृत मिली थी. काजल के गले पर निशान थे. ब्रजपाल ने उसके पति पर काजल को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और गला दबाकर उसकी हत्या करने का आरोप लगाया था. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया था.

काजल की हत्या के आरोप में पति हुआ था गिरफ्तार: तहरीर पर पुलिस ने काजल के पति आरोपित रविंद्र के खिलाफ दहेज हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ़्तार कर लिया था. इसके बाद से आरोपित जेल में बंद है. आरोपित की ओर से अपने अधिवक्ता के माध्यम ने न्यायालय में जमानत याचिका दायर की गई थी. बचाव पक्ष की ओर से आरोपित पर हत्या का झूठा आरोप लगाए जाने और उसके डेढ़ साल के बेटे की देखरेख का हवाला देते हुए जमानत दिए जाने की मांग की गई थी.
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पत्नी की हत्या के आरोपी पति की जमानत याचिका खारिज: वहीं, शासकीय अधिवक्ता की ओर से काजल को दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने और उसे व उसके गर्भ में छह माह के शिशु की क्रूरतापूर्ण हत्या किए जाने के साथ ही पुलिस की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया गया. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने आरोपित रविंद्र की जमानत याचिका खारिज कर दी.

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