नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने टिहरी झील में फ्लोटिंग हटों व फ्लोटिंग रेस्टोरेंट द्वारा मांसाहारी भोजन व मलमूत्र डाले जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने सुनाई करते हुए राज्य सरकार व राज्य प्रदूषण बोर्ड से 22 फरवरी तक विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है.
आज सोमवार आठ जनवरी की सुनवाई पर कोर्ट ने राज्य सरकार व पीसीबी की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हुई, जिसपर कोर्ट ने उनसे 22 फरवरी तक विस्तृत शपथपत्र पेश करने को कहा है. मामले के अनुसार नवीन सिंह राणा स्वर्गआश्रम जिला पौड़ी गढ़वाल ने जनहित याचिका दायर की थी. नवीन सिंह राणा ने अपनी जनहित याचिका में कहा था कि राज्य सरकार ने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टिहरी झील में गंगा पर फ्लोटिंग हट व फ्लोटिंग रेस्टोरेंट चलाने की अनुमति दी है, लेकिन इन अनुमति का गलत तरीके से इस्तेमाम किया जा रहा है.
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