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शुगर फैक्ट्री में हुए घोटाले पर हाई कोर्ट सख्त, विजिलेंस को दोबारा जांच के आदेश - डोईवाल शुगर फैक्ट्री

डोइवाला स्थित शुगर फैक्ट्री में टीए/डीए के नाम पर 65 से 70 लाख का घोटाला हुआ. मामले में अब हाई कोर्ट ने विजिलेंस को दोबारा जांच के आदेश दिए हैं.

नैनीताल हाई कोर्ट

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Published : Aug 28, 2019, 12:06 PM IST

Updated : Aug 28, 2019, 12:13 PM IST

डोइवाला: शहर स्थित शुगर फैक्ट्री में हुए टीए/डीए घोटाले के मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए विजिलेंस को दोबारा जांच करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि जल्द से जल्द घोटाले की जांच कर रिपोर्ट राज्य सरकार को पेश की जाए. जिसके बाद राज्य सरकार दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों खिलाफ कार्रवाई करे.

बता दें कि हरिद्वार निवासी संतराज सिंह ने नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें कहा गया था कि डोइवाला शुगर मिल में सचिवालय जाने के नाम पर टीए/ डीए का करीब 65 से 70 लाख का घोटाला किया गया है.

सीके शर्मा,अधिवक्ता याचिकाकर्ता

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इस घोटाले की जांच को लेकर याचिकाकर्ता ने पूर्व में पुलिस विजिलेंस से भी शिकायत की थी. 2014 में विजिलेंस ने पाया कि टीए / डीए नाम पर 65 से 70 लाख का घोटाला किया गया है. जिसके बाद विजिलेंस की टीम ने दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ 2014 में विभागीय जांच के आदेश दिए थे, लेकिन मामले में बड़े अधिकारियों के शामिल होने की वजह से उनपर आजतक कोई कार्रवाई नहीं की गई. जिसको देखते हुए याचिकाकर्ता ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की.

पूर्व में मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार और गन्ना आयुक्त को 4 सप्ताह के भीतर जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए थे. वहीं मंगलवार को घोटाले के मामले में राज्य सरकार और गन्ना आयुक्त की तरफ से जवाब पेश किया गया. जिसमें घोटाले की बात कबूली गई. साथ ही कहा गया कि इस मामले में अबतक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. जिसके बाद कोर्ट ने विजिलेंस को घोटाले की जांच कर रिपोर्ट राज्य सरकार को पेश करने के आदेश दिये.

Last Updated : Aug 28, 2019, 12:13 PM IST

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