लक्सर/नैनीतालः हरिद्वार के लक्सर तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत दरगाहपुर में शिकायतकर्ता कपिल कुमार द्वारा विकास कार्यों में अनियमितताओं की झूठी शिकायत करने पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. मामले में हाईकोर्ट ने हरिद्वार डीएम को शिकायतकर्ता से जुर्माने की राशि वसूलने के आदेश दिए हैं. साथ ही कहा है कि जुर्माना राशि जमा न करने पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं.
ये है मामलाःशिकायतकर्ता कपिल कुमार द्वारा ग्राम पंचायत दरगाहपुर में हो रहे विकास कार्यों में अनियमितता बरतने की डीएम, एसडीएम को कई बार शिकायत की गई थी. कपिल कुमार द्वारा कई बार शिकायत करने पर संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों ने मौके पर जांच की. जांच के दौरान कपिल कुमार की शिकायत झूठी पाई गई. इसके बाद कपिल कुमार ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में रिट डाली. जिसको हाईकोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में खारिज कर दिया. वहीं. शिकायतकर्ता कपिल कुमार ने 4 फरवरी को दोबारा से रिट अपील की, जिसमें हाईकोर्ट द्वारा हरिद्वार जिलाधिकारी को जांच के आदेश दिए.