हरिद्वार:आज से करीब सवा दो साल पहले ग्यारह साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. विशेष न्यायाधीश पोक्सो अदालत की एडीजे ने लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार मुख्य आरोपी को अपराधी मानते हुए फांसी की सजा सुनाया है. साथ ही 1.30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. वहीं आरोपी के मामा को भी सहयोगी मानते हुए कोर्ट ने 5 साल की सजा और एक लाख का जुर्माने का फैसला सुनाया है. घटना के बाद से ही आरोपी और उसका मामा अभी भी रोशनाबाद जेल में बंद है.
बता दें 20 दिसंबर 2020 को कोतवाली हरिद्वार क्षेत्र के ऋषिकुल कॉलोनी के एक मकान में ग्यारह साल की बच्ची का शव एक बक्से में कपड़ों के बीच से बरामद हुआ था. मामले में पुलिस से मकान के मालिक राजीव और उसके भांजे राम (मुख्य आरोपी) तीरथ को गिरफ्तार किया था. बच्ची के पोस्टमार्टम में पुष्टि हुई थी की उसके साथ दुष्कर्म किया गया था और उसका गला घोटकर मौत के घाट उतारा गया था.
यह मामला विशेष न्यायाधीश पोक्सो अंजली नौडियाल के यहां चल रहा था. मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायाधीश ने इस मामले की तेजी से सुनवाई करते हुए शनिवार को मुख्य आरोपी राम तीरथ को जहां फांसी की सजा और एक लाख तीस हजार के जुर्माने की सजा सुनाई. वहीं, आरोपी मामा को दोषी मानते हुए पांच साल की सजा के साथ एक लाख के जुर्माने की सजा सुनाई.
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