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चरस तस्कर को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, एक लाख का लगाया जुर्माना

फरवरी 2016 हरिद्वार पुलिस ने रेगुलेटर पुल बहादराबाद के पास से एक आरोपी को 1 किलो 70 ग्राम चरस के साथ पकड़ा था. मामले में आज कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया. साथ ही चरस तस्कर को 10 साल कारावास और 1 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी सुनाया.

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Published : Mar 18, 2023, 9:07 PM IST

हरिद्वार:नशा तस्करी मामले में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश रितेश कुमार श्रीवास्तव ने सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने चरस तस्कर को 10 साल को कारावास की सजा सुनाई. साथ ही चरस तस्कर पर एक लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है.

शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया 21 फरवरी 2016 को रानीपुर कोतवाली की गैस प्लांट चौकी के उप निरीक्षक प्रदीप मिश्रा रेगुलेटर पुल सुमननगर पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे. इस दौरान उन्हें सूचना मिली कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से बहादराबाद की ओर से चरस लेकर आने वाला है.

सूचना के आधार पर उप निरीक्षक ने सीओ सदर को सूचना दी और पुलिसकर्मियों के साथ रेगुलेटर पुल बहादराबाद पर पहुंचे. जहां उन्होंने नशा तस्कर को पकड़ने के लिए वाहन चेकिंग शुरू की. इस दौरान एक मोटरसाइकिल सवार बहादराबाद की ओर से आते दिखा. जिसे पुलिस ने सुमन नगर पुल पर रोकने का प्रयास किया, लेकिन भाग गया.
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जिसके बाद पुलिस ने आरोपी का पीछा कर पकड़ लिया. आरोपी की पहचान अमित बंसल पुत्र सुरेश बंसल निवासी आनंदपुर सत्संग भवन समालखा पानीपत हरियाणा के रूप में हुई. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया उसके पास चरस है. जिसे बेचने के लिए वह आया है. उसकी तलाशी एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्राधिकारी सदर हरिद्वार के समक्ष कराई गई थी. इस दौरान पुलिस को आरोप के पास से 1 किलो 70 ग्राम चरस मिला.

जिसके बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. मुकदमे में वादी पक्ष की ओर से 6 गवाह पेश किए गए. न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को चरस रखने का दोषी पाते हुए 10 वर्ष कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.

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