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जेल में कैदियों की परिजनों से मुलाकात पर लगी रोक हटी, सिर्फ RT-PCR रिपोर्ट जरूरी - uttarakhand corona guideline

उत्तराखंड में कोरोना के केस कम होने के बाद जेल प्रशासन ने जेल में बंद कैदियों और परिजनों की मुलाकात पर लगी रोक हटा दी है. परिजनों से अब आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट मांगी जा रही है.

Haridwar
हरिद्वार

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Published : Mar 12, 2022, 2:12 PM IST

हरिद्वार:कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद सरकार ने कोरोना गाइडलाइंस में कई बदलाव किए हैं. इसी के मद्देनजर जेल में बंद कैदियों और परिजनों की मुलाकात पर लगी रोक भी हटा दी गई है. रोक हटने के बाद हरिद्वार जेल में भी कैदियों के परिजनों का आना शुरू हो गया है. परिजनों से अब आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट मांगी जा रही है. हालांकि, कैदी और परिजनों की मुलाकात के दौरान सैनिटाइजर, मास्क और दो गज की दूरी जैसी सभी गाइडलाइंस का पालन कराया जा रहा है.

हरिद्वार जेल अधीक्षक मनोज आर्य ने बताया कि जेल में बंद कैदियों और उनके परिजनों से मिलने पर लगी रोक हटा दी गई है. जेल में मिलाई के दौरान गाइडलाइंस का पालन कराया जा रहा है, जिसके लिए उचित व्यवस्था की गई है. उनकी ओर से खासतौर पर ध्यान दिया जा रहा है. दो गज की दूरी और मास्क का विशेष ध्यान दिया जा रहा है. इसी के साथ में जेल में कैदियों से मिलने आ रहे परिजनों की आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य की गयी है, ताकि जेल में बंद कैदी सुरक्षित रहें.
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बता दें, उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार दिन प्रति दिन कम होती जा रही है. बीते 24 घंटे में सिर्फ 37 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि 54 मरीज ठीक हुए हैं. उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है. प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 0.54% है.

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