रुड़की: महिला के सिर पर डंडा मारकर हत्या करने के मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने आरोपी पति को दोषी मानते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा दोषी पर 10 हजार रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया है. पत्नी की हत्या का ये मामला करीब चार साल पुराना है.
जानकारी के मुताबिक हरिद्वार जिले के कलियर थाना क्षेत्र में मौहम्मद हिलाल उर्फ हैलाल अपनी पत्नी शगुप्ता परवीन के साथ किराए के मकान में रहता था. दोनों का एक छोटा बच्चा भी है. चार मई 2019 की रात को किसी बात पर पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया. इस दौरान मौहम्मद हिलाल ने पत्नी शगुप्ता परवीन के सिर जोर से डंडा मारकर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई.
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