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Sudhir Giri Murder Case: चारों आरोपियों को कोर्ट ने माना दोषी, तीन को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

आखिरकार हरिद्वार के महानिर्वाणी अखाड़े के महंत सुधीर गिरी हत्याकांड मामले में कोर्ट ने सजा सुना दी है. अपर जिला जज प्रथम रुड़की की अदालत ने तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जबकि, एक आरोपी को सश्रम पांच साल का कारावास भुगतना होगा. सुधीर गिरी की जमीनी विवाद के चलते उनकी हत्या कर दी गई थी.

Sudhir Giri Murder Case
महंत सुधीर गिरी हत्याकांड

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Published : Feb 17, 2023, 6:57 PM IST

रुड़की:चर्चित महंत सुधीर गिरी हत्याकांड के मामले में अपर जिला जज प्रथम रुड़की की अदालत ने दो शूटर समेत हत्या के षडयंत्र में शामिल रहे तीन आरोपियों को दोषी मानते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया है. इसके अलावा संरक्षण देने वाले दोषियों को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है.

बता दें कि हरिद्वार के महानिर्वाणी अखाड़े के महंत सुधीर गिरी हरिद्वार से 14 अप्रैल 2012 में कार से बेलड़ा स्थित आश्रम में आ रहे थे, तभी जमीनी विवाद के चलते बाइक सवार बदमाशों ने उनकी गोलियां मारकर हत्या कर दी थी. यह मामला काफी चर्चित भी रहा था. काफी प्रयासों के बाद पुलिस ने इस हत्याकांड से पर्दा उठाते हुए हत्याकांड को अंजाम देने वाले शूटर इम्तियाज उर्फ जुगनूनिवासी आजाद मोंटेसरी स्कूल के पास खालापार मुजफ्फरनगर उप्र और मेहताब उर्फ सानू निवासी सुजडू चुंगी मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार किया था.

इनके कब्जे से पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किये थे, इस मामले में भी इन दोनों पर 25 आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था. पूछताछ में पता चला था कि प्रापर्टी डीलर आशीष शर्मा उर्फ टूल्ली मोहल्ला मायाना कनखल और शूटरों को संरक्षण देने वाले हाजी नौशाद निवासी मॉडल टाऊन सर्कुलर रोड मुजफ्फरनगर का नाम सामने आया था. इसके बाद पुलिस ने मास्टर माइंड आशीष शर्मा उर्फ टूल्ली और हाजी नौशादको गिरफ्तार करके जेल भेजा था. पुलिस ने इस मामले में सभी चारों दोषियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र भी दाखिल किये थे, उक्त मामला अपर जिला जज प्रथम रुड़की रमा पांडे की अदालत में विचाराधीन था.
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वहीं, शासकीय अधिवक्ता राजकुमार सिंह ने बताया कि अदालत ने गवाह और साक्ष्यों के आधार पर सभी अभियुक्तों को दोषी करार दिया. शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अदालत ने शूटर इम्तियाज उर्फ जुगनू निवासी आजाद मोंटेसरी स्कूल के पास खालापार मुजफ्फरनगर और मेहताब निवासी सुजडू चुंगी मुजफ्फरनगर को धारा 302, 120/302 में सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

इसके अलावा धारा 120 बी/302 में दोषी आशीष शर्मा उर्फ टूल्ली निवासी मोहल्ला मयाना कनखल हरिद्वार को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही इन तीनों को 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. साथ ही संरक्षण वाले दोषी हाजी नौशाद निवासी मॉडल टाऊन सर्कुलर रोड मुजफ्फरनगर उप्र को पांच साल का सश्रम कारावास सुनाया है. इसके साथ ही दोषी पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है. शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि 25 आर्म्स एक्ट के मामले में इम्तियाज और मेहताब को तीन-तीन साल का सश्रम कारावास और 25-25 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है.
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