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Laksar News: मां-बेटे पर हमला करने वाले तीन आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा - accused who attacked mother and son

लक्सर में अपर एवं सत्र न्यायालय ने मां बेटे पर हमला करने वाले तीन आरोपियों को पांच साल की कैद और 18 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है.

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Published : Feb 26, 2023, 10:46 AM IST

लक्सर: लक्सर स्थित अपर एवं सत्र न्यायालय ने तीन आरोपियों को पांच साल की कैद और 18 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. लक्सर के केहड़ा गांव निवासी मां बेटे पर लाठी-डंडों एवं धारदार हथियार से हमला करने और गंभीर रूप से घायल करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश शंकर राज ने तीनों आरोपियों को ये सजा सुनाई है. इसके साथ ही अर्थदंड न देने पर एक वर्ष चार माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

लक्सर में शासकीय अधिवक्ता भूपेश्वर ठकराल ने बताया कि लक्सर कोतवाली क्षेत्र के केहड़ा गांव निवासी अनीता के साथ गांव के ही कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई थी. जिसके बाद अनिता ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 10 मार्च वर्ष 2018 को उसके पति सर्वजीत एवं सास सुभाष देवी अपने आवासीय प्लॉट की नींव भरवा रहे थे. इसी दौरान गांव के जसविंदर, अरविंद अमित उर्फ मित्तू अपने हाथों में लाठी-डंडे एवं धारदार हथियार लेकर प्लॉट पर आए तथा नींव भरने का विरोध करते हुए उसके पति और सास पर हमला कर दिया.

इस घटना में पति एवं सास गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें गंभीर अवस्था में इलाज के लिए हायर सेंटर देहरादून में भर्ती किया गया था. अनीता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना की और आरोपी जसविंदर, अरविंद, अमित उर्फ मित्तू के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था.

अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में मामले की सुनवाई चल रही थी. शनिवार को मामले में तीनों आरोपितों को दोषी पाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने उन्हें आईपीसी की धारा 308 मे पांच वर्ष कठोर कारावास एवं पन्द्रह हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 506 में एक वर्ष कारावास और एक हजार रुपए का अर्थदंड, धारा 323 और 506 मे एक-एक वर्ष का कठोर कारावास तथा एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष चार माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

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